• Please enable News ticker from the theme option Panel to display Post

यातायात पुलिस विभाग दुर्ग द्वारा परिवहन विभाग के साथ मिलकर के एक वर्ष में 618 वाहन चालको के लाइसेंस सस्पेंड किया गया

यातायात पुलिस विभाग दुर्ग द्वारा परिवहन विभाग के साथ मिलकर के एक वर्ष में 618 वाहन चालको के लाइसेंस सस्पेंड किया गया

दुर्ग। 30 मार्च, 2024, (सीजी संदेश) : यातायात पुलिस विभाग दुर्ग द्वारा परिवहन विभाग के साथ मिलकर विगत वर्ष 2023 में 618 वाहन चालको के लाइसेंस सस्पेंड किया गया, जनवरी से 27 मार्च पर कुल-227 लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड हेतु परिवहन विभाग भेजा गया, परिवहन विभाग द्वारा कुल-204 वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड किया गया एवं 23 प्रकरण लंबित है, सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार 07 मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के तहत वाहन चालक का लायसेंस सस्पेंड करना आदेशित है। लाइसेंस सस्पेंड के दौरान वाहन चालक को वाहन चलाने की पात्रता नहीं रहेगी।
जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर एवं अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर के मार्ग दर्शन तथा सतीष ठाकुर, सतांनद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा इस वर्ष 227 लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड करने हेतु परिवहन विभाग को प्रेषित किया गया है जिसमें परिवहन विभाग द्वारा कुल-204 लायसेंस को सस्पेंड किया गया है और 23 प्रकरण में वाहन चालको को नोटिस जारी किया गया है जिसमें से 01 प्रकरण धारा 304 ए भादवि. के अंतर्गत लंबित है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 227 प्रकरण में से 148 प्रकरण छ.ग. राज्य के सभी जिलों एवं 56 प्रकरण अन्य राज्यों के वाहन चालको का भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के 07 धाराओं जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालन, रेड सिग्नल जम्प, शराब सेवन कर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, विपरीत दिशा से वाहन चालन करना एवं माल वाहक में ओवर लोड माल ले जाना में वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड करने निर्देशित किया गया है।

[URIS id=9218]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *