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ब्रेकिंग :- बलात्कार के मामले में बिल्डर मनोज राजपूत को मिली जमानत, धारा 376 377 506 के मामले में ₹25000 मुचलके पर मिली जमानत

ब्रेकिंग :- बलात्कार के मामले में बिल्डर मनोज राजपूत को मिली जमानत, धारा 376 377 506 के मामले में ₹25000 मुचलके पर मिली जमानत

भिलाई। 02 मार्च, 2024, (सीजी संदेश) : शहर के बहुत चर्चित बिल्डर छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता अभिनेता मनोज राजपूत को दुर्ग जिला न्यायालय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गणेशाराम पटेल ने धारा 376 377 506 जीआरपी रेलवे के मामले में ₹25000 मुचलके पर  जमानत दे दी, मनोज राजपूत की ओर से अधिवक्ता रविशंकर सिंह व उपेंद्र सिंह ने पैरवी की।

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