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दुर्ग एवं रायपुर से आकर सरगुजा में चोरी करने वाले चार अंतर जिला चोर गिरोह को पुलिस ने धरदबोचा

दुर्ग एवं रायपुर से आकर सरगुजा में चोरी करने वाले चार अंतर जिला चोर गिरोह को पुलिस ने धरदबोचा

सरगुजा। 15मार्च, 2024, (सीजी संदेश) : दुर्ग एवं रायपुर से जाकर सरगुजा में चोरी करने वाले चार अंतर जिला चोर गिरोह को सरगुजा पुलिस ने धरदबोचा है। मामला सरगुजा जिले के गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महापौर पारा, भगवानपुरकलॉ का है पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से प्रकरण में प्रयुक्त कार, मोटर सायकल, लोहे का राड़, मोबाईल और नगदी बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध विरूद्व धारा 457 380 के अतिरिक्त धारा 120(बी) करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि 27 जनवरी 2024 को प्रार्थी अशोक कुमार मिश्रा पिता स्व. सप्तमुनि मिश्रा, निवासी महापौर पारा, भगवानपुरकलॉ साईं मंदिर रोड़ अम्बिकापुर द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया, कि 27 जनवरी 2024 को प्रार्थी अपने परिवार के साथ गांव गया हुआ था, उस रात 01.00 और 02.00 बजे के मध्य किसी अज्ञात चोर द्वारा उसके घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अन्दर रखे कैमरे का डीव्हीआर,  नगदी 5000/- रूपये तथा अलमारी में रखे सोने-चांदी का जेवर (सोने का 02 सेट 01 सुई धागा 01 बिजली कान, सोने का नाक की नथिया, सोने का लॉकेट, चांदी का पायल इत्यादि ) कुल किमती 95000/- रूपये को चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना में सीसीटीव्ही कैमरा फुटेज के आधार पर आरोपियों तथा घटना में प्रयुक्त टाटा इण्डिगो कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251 की पहचान की गई, सरगुजा पुलिस द्वारा विशेष टीम तैयार कर दुर्ग और रायपुर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विक्की वर्मा को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के दौरान घटना में शामिल अपने तीन साथियों नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू, इलियास व समीर खान के साथ अम्बिकापुर जाकर सूने मकान से ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया, वारदात करने के बाद बचने के लिए उनके द्वारा सीसीटीव्ही कैमरा का डीव्हीआर निकालकर वापस जाते समय कहीं रास्ते में चलती वाहन से गहरे पानी में फेंकना स्वीकार किया। प्रकरण के मुख्य आरोपी विक्की वर्मा के विरूद्व पूर्व में भी थाना सुपेला में 2021में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट, एवं थाना स्मृति नगर में 2022 में धारा 457, 380 भादवि का मामला दर्ज है। प्रकरण में आरोपियों के विरूद्व धारा 457 380 के अतिरिक्त धारा 120(बी) जोड़ी गई है, एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण के निराकरण में सायबर सेल से आरक्षक अनुज जायसवाल, थाना गांधीनगर से आरक्षक उमाशंकर साहू, विशाल पाठक, प्रमोद गुप्ता, अमन पुरी, एमटी आरक्षक फिलमोन बखला इत्यादि की सक्रिय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपीगण :-
1. विक्की वर्मा पिता स्व. राजेश वर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग।
2. नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू पिता सुरजीत सिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी छावनी चौक, थाना जामुल, भिलाई, दुर्ग।
3. इलियास पिता शाहजाद खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी गोकूलनगर, टिकरापारा रायपुर, पूर्व निवास शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग।
4. समीर खान पिता रशीद खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी मोतीनगर, बिजनगर, टिकरापारा जिला रायपुर।
आरोपियों के कब्जे से जप्त समान :-
घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का इण्डिगो सीएस कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नीले रंग का होण्डा लिवो सीजी 07 सीई 0637, चार नग मोबाईल, 02 नग घटना में प्रयुक्त राड़, 03 नग टूटा हुआ ताला, नगदी 3150/- रूपये।

[URIS id=9218]

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