• Please enable News ticker from the theme option Panel to display Post

महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं व्यवसाय हेतु 4 से 5 लाख रूपये का लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं व्यवसाय हेतु 4 से 5 लाख रूपये का लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दुर्ग। 19 जनवरी, 2024, (सीजी संदेश ) : महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं व्यवसाय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाकर कम से कम 01 लाख रूपये रकम जमा करने पर प्रति महिला को 4 से 5 लाख रूपये का लोन दिलाने का झांसा देकर बैंक खाता से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 01 आरोपी सहित 01 नाबालिग बालक को सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस की टीम ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोबाईल, सिमकार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड फर्जी विजीटिंग कार्ड, अन्य दस्तावेज, नगदी रकम एवं मोटर सायकल जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 34, 120बी, 467, 468 भादवि एवं 67 आई.टी. एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया नंदिता कौशल द्वारा 26 दिसंबर 2023 को थाना में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि  23 दिसंबर 2023 को पीड़िता कांति साहू एवं अन्य महिला की जमा राशि 90,000 रूपये को आरोपी रोशन साहू (असली नाम जगदीश साव) एवं एक अन्य ने  17 दिसंबर 2023 को राजीव नगर दुर्ग अपने मोटर सायकल पल्सर में एक अन्य लड़का के साथ आकर अपने आपको लैडिंग कार्ड फायनेंस रायपुर का कर्मचारी होना बताकर महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं व्यवसाय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाकर कम से कम 01 लाख रूपये रकम जमा करने पर प्रति महिला को 4 से 5 लाख रूपये का लोन 01 प्रतिशत में दिलाने का भरोसा दिलाकर 18 जनवरी 2024 को मीटिंग लिया गया जिसके ऊपर भरोसा कर 05 महिला समूह बनाकर कांति साहू के नाम से छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक शाखा दुर्ग में खाता खोलकर रकम 90,000 रूपये जमा किया गया। आरोपी खाता खोलने की जानकारी, खाता क्रमांक प्राप्त कर बैंक खाता में नेट बैंकिंग चालू कर एक बेनीफिसरी खाता बनाकर जमा रकम को धोखा देकर अपने बैंक खाता में ट्रांजेक्शन कर लिया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध  धारा 420, 34, भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभीषेक झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग मनि शंकर चंद्रा के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी दुर्ग महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी के पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही का निर्देशन प्राप्त हुआ। प्रार्थिया एवं आरोपी के बैंक खाता का संबंधित बैंको से खाता डिटेल प्राप्त किया गया एवं प्रार्थिया के खाता, जिस खाता में रकम ट्रांसफर हुई खाता धारक से पूछताछ कथन लिया गया साथ ही सायबर सेल भिलाई की मद्द प्राप्त किया गया जो टेक्निकल के आधार पर आरोपी की पता तलाश प्रारंभ की गई। 17 जनवरी 2024 को सायबर सेल की टेक्निकल जानकारी के आधार एवं मुखबिर की निशानदेही पर संदेही आरोपी जगदीश साव उर्फ साहू पिता सोनसाय साव उर्फ साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खुर्सीपहर वार्ड क्र.-09 पो. सिरको तहसील सल्डीह थाना बसना जिला महासमुंद हाल पता काली मंदिर के पास श्याम नगर ढीमर पारा रायपुर जिला रायपुर व उसके सहयोगी नाबालिग बालक की पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त साधन संसाधन सहित थाना लाया गया। पूछताछ के आधार पर आरोपी घटना को अपने साथी नाबालिग बालक के साथ मिलकर घटना को कारित कर जुर्म स्वीकार किये जाने पर आरोपी एवं नाबालिग बालक से घटना में प्रयुक्त मोबाईल, सिमकार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, फर्जी विजीटिंग कार्ड, अन्य दस्तावेज, नगदी रकम एवं मोटर सायकल जप्त कर लिया गया। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी एवं नाबालिग बालक के विरूद्ध प्रकरण में धारा 120बी, 467, 468 भादवि एवं 67 आई.टी. एक्ट जोड़ी गई। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक महेश ध्रुव, सउनि किरेन्द्र सिंह, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, लव पाण्डेय एवं सायबर सेल भिलाई का योगदान रहा।

[URIS id=9218]

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *