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सस्ता मार्केट के मूल आबंटिती को मिला कब्जा, उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध कबजेदारियों को किया गया बेदखल

सस्ता मार्केट के मूल आबंटिती को मिला कब्जा, उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध कबजेदारियों को किया गया बेदखल

भिलाई। 19 फरवरी, 2024, (सीजी संदेश) : निगम भिलाई ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर सस्ता मार्केट पावर हाउस में अवैध कब्जाधारियो को बेदखल कर पाॅच आबंटितो को कब्जा दिलवाया। पावर हाउस में सुभाष सब्जी मार्केट के प्रारंभ में लगने वाले सस्ता मार्केट में पाॅच आबंटितो को जिनके आबंटित दुकान के स्थान पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे हटाने उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था। जिस पर न्यायालय ने आबंटितो को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया था। जिसके परिपालन में सोमवार को जोन-3 का राजस्व अमला, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अवैध कब्जाधारियो को बेदखल कर आबंटित गुलाबचंद, सुरेश, रमेश, विष्णु, अनिल को कब्जा दिलाया गया। उक्त आबंटितो द्वारा निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव से मिलकर कब्जा दिलाने का गुहार लगाये थे।
कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा,  तहसीलदार गुरूदत्त पंचभाई, सहायक राजस्व अधिकारी बाल कृष्ण नायडू, सीएपी छावनी आशीष बंछोर, छावनी थाना टीआई सोनम ग्वाला, कुम्हारी टीआई संजय मिश्रा, जामुल टीआई कोसले, निगम का तोड़फोड़ दस्ता, जोन-3 का राजस्व अमला सहित महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे।

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